अब पांच साल तक अनुपस्थित रहने पर भी शिक्षकों की नहीं समाप्त होगी सेवा
मधुबनी । जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बुधवार को शिक्षकों के विभिन्न 29 संगठनों के साथ संयुक्त बैठक कर शिक्षकों के नई सेवा शर्त नियमावली पर चर्चा किया। इस तरह की बैठक अब तक किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नहीं की थी। पहली बार वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक साथ शिक्षकों से सभी 28 संगठनों के साथ संयुक्त बैठक कर नए परंपरा की शुरुआत की है। इस बैठक में शिक्षकों के नई सेवा शर्त नियमावली पर चर्चा की गई। वहीं राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा जो भी अधिसूचनाएं निर्गत की गई है उसके सभी मेरिट से जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को अवगत कराया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पहली बार प्रारंभिक शिक्षकों को भी स्टडी लीव दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
पहले प्रारंभिक शिक्षकों को स्टडी लीव नहीं मिलता था। नई सेवा शर्त नियमावली में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी स्टडी लीव का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 180 दिन मेटरनिटी लीव तथा 120 दिन अर्जित अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अब प्रारंभिक शिक्षकों के पांच सालों तक अनुपस्थित रहने के बाद भी सेवा समाप्त नहीं होगी। यह सब सुविधाएं पहले प्रारंभिक शिक्षकों को नहीं मिलती थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मेटरनिटी लीव, अंतरजिला एवं अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण-पदस्थापन, प्रोन्नति, ईपीएफ का लाभ, वेतन वृद्धि पर विस्तार से चर्चा करते हुए नई सेवा शर्त नियमावली के तहत शिक्षकों को मिलने वाले लाभ पर प्रकाश डाला।
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