बिहार के साडे चार लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की EPF की पहली किस्त 15 अक्टूबर तक हर हाल में जमा करने का निर्देश जारी विलंब करने वाले पदाधिकारियों को देने होंगे अपने पास से अपर मुख्य सचिव गिरिवर दयाल सिंह शिक्षा विभाग बिहार पटना!
शिक्षा विभाग बिहार पटना गिरिवर दयाल सिंह अपर सचिव सह निदेशक मध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम1952 के तहत अनुदान राशि जमा करने को निर्देशित किया गया है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के क्रम में अंकित करना है कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में अंशदान की राशि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रत्येक माह के 15 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करानी है इसमें संबंधित सदस्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का अंशदान उनके देय परिलब्धियों अंतर्गत 15000 रुपए की राशि का 12% एवं नियोक्ता का अंशदान 13% होगा विभागीय पत्रांक दिनांक 6 81 दिनांक 8/10/ 2012 एवं 757 दिनांक 06/06/ 2013 में निहित प्रावधान के तहत उक्त कोटि के शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतनादि का भुगतान होता है इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला के लिए चिन्हित बैंक जो अब सभी जिला के लिए भारतीय स्टेट बैंक है में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के खाता से नियोजन इकाई के खाता में वेतन के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत राशि अंतर्गत होती है नियोजन इकाई से प्राप्त स्टैंडिंग एडवाइस के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा नियोजन इकाई के खाते में उनके नियंत्रित कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की वेतन आदि के भुगतान हेतु राशि अंतरण का एडवाइस चिन्हित बैंक को दिया जाता है इस प्रकार संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतनादि का राशि प्राप्त होती है इस क्रम में ईपीएफ हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा चिन्हित बैंक में एकल हस्ताक्षरित दो खाता क्रमशः प्रारंभिक शिक्षकों एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष सहित के लिए खोला जाना है साथ ही उक्त दोनों खाता के लिए नेट बैंकिंग का फार्म भरकर बैंक में जमा कर इस का आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लेना है आपका जिला जिस जोन के अंतर्गत आता है उस जोन के क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय में आवेदन देकर ईपीएफ जमा कराने हेतु रजिस्ट्रेशन कोड प्राप्त कर लेना होगा
नियोजन इकाई के खाते में नियोक्ता के अंशदान की राशि एवं संबंधित सदस्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के अंशदान की राशि खोले गए खाता में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के एडवाइस के आधार पर किया जाएगा!
प्रत्येक माह की 15 तारीख तक शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक होगा! विलंब की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क की राशि जुर्माने के रूप में दे होगी जिसकी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी
शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के मासिक परिब्धिया के अंतर्गत दी जा रही है
ईपीएफ में जमा की जाने वाली राशि का आकलन न्यूनता न्यूनता न्यूनता किया जाएगा निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के अंशदान की राशि
नियोक्ता के अंशदान जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा सहायक अनुदान एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत दी जा रही है
मासिक परिलब्धि अंतर्गत ₹15000 का 12% अट्ठारह सौ
रुपया समानुपातिक राशि अर्थात ₹15000 का 13% ₹1950 कुल धनराशि ₹3750 होगा अभी आकलन
यह है कि एकता के अनुदान की राशि का के लिए दी जाने वाली राशि अंतर्गत ही किया जाना है अतः अनुरोध है कि उक्त दिशानिर्देश का अनुकरण करते हुए उक्त कोटि के शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ योजना से आदित्य करते हुए आवश्यक तैयारी अंशदान की पहली राशि 15 अक्टूबर 2020 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए
गुड न्यूज़
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