Tuesday 17 November 2020

जिला पदाधिकारी द्वारा घर पर ही छठ करने का अपील

 

जिला पदाधिकारी द्वारा घर पर ही छठ करने का अपील
छठ महापर्व पर कोविड-19 से बचाव हेतु गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किया आवश्यक दिशा-निर्देश।


कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालुओं से घर पर ही छठ पूजा करने की अपील।


जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को गृह विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दिया गया निदेश।


इस वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ वैश्विक महामारी कोविड-19 की पृष्ठभूमि में दिनांक-18 से 21 नवंबर 2020 के मध्य मनाया जा रहा है। छठ पूजा में श्रद्धालुगण अस्तगामी एवं उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित करते हैं।  गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर छठ पूजा के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। 


उक्त के आलोक में छठ महापर्व के अवसर पर कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, श्री कुंदन कुमार द्वारा आज संबंधित पदाधिकारियों को कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया.


(1) जिले के छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने हेतु बैठक आयोजित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विभिन्न स्तरों पर छठ पूजा समितियों के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया जाय जिसमें कोविड-19 के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं एवं बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में उन्हें अवगत करायी जाय। साथ ही माइकिंग कराकर प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया है।


(2) छठ पर्व करने वाले श्रद्धालुओं को अधिकाधिक प्रेरित किया जाय कि वे अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। नदियों एवं तालाब घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु छठ पर्व के दौरान सुबह एवं शाम को दिए जाने वाले अर्घ्य को घर पर ही करने की सलाह दी जाय।


(3) जिले के नदियों से छठ व्रती यदि पूजा हेतु जल लेकर जाना चाहें तो जिला प्रशासन द्वारा जल ले जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाय। इस प्रक्रिया के दौरान भी मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


(4) ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन कराया जाय।


(5) ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित तालाबों जहां अर्घ्य की अनुमति दी जायेगी वहां अर्घ्य के पूर्व एवं बाद में सैनेटाईजेशन का कार्य नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित करायी जाय।


(6) जिन तालाबों पर अर्घ्य की अनुमति दी जाय, वहां कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने की भी कार्रवाई की जाय। इस हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जाय। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी आमलोगों एवं श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाय। छठ पूजा के आयोजकों/कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। छठ पूजा घाट पर प्रायः स्पर्श की जाने वाली  सतहों, यथा बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाय। इसके साथ ही छठ पूजा घाट पर यत्र-तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा। तालाब में अर्घ्य देने के दौरान श्रद्धालु डुबकी नहीं लेंगे। छठ पूजा घाट पर बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाय कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाय एवं मास्क का प्रयोग शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। छठ पूजा घाट के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टाॅल नहीं लगाया जायेगा। साथ ही कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जायेगा।


(7) छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे छठ घाट पर नहीं जायें। 


(8) छठ महापर्व के अवसर पर किसी प्रकार के मेला/जागरण/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।


(9) छठ महापर्व के आयोजकों एवं प्रशासन द्वारा पर्याप्त सैनेटाईजेशन की व्यवस्था की जायेगी।


(10) छठ पूजा हेतु वाहनों के प्रयोग को यथासंभव विनियमित किया जायेगा।


(11) जिला प्रशासन द्वारा छठ पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। साथ ही एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की भी व्यवस्था की जा रही है।


(12) उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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