Monday 12 April 2021

सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर याचिका कर्ता पर 50000रु का जुर्माना आयद

सुप्रीम कोर्ट  ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर याचिका कर्ता पर 50000रु का जुर्माना आयद,

Breaking news, Dilli  सुप्रीम कोर्ट  ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी क‍ि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए. रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्‍य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं. 

जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में तुच्छ याचिका है. याचिकाकर्ता ने कुरान की उन 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं.

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