प्राइमरी शिक्षकों के बहाली से संबंधित कोर्ट के आदेश सुरक्षित सभी पक्षों को अपना अपना जवाब लिखित में देने का आदेश 19 अक्टूबर तक!
बिहार में बहार है चारों तरफ हाहाकार बिहार में कोई ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होता है जिसमें अभ्यार्थियों को रोड से लेकर के कोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े इसी बीच सन 2019 से 94000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली प्रक्रियाधीन है कई बार रोक लगा तो कई बार फिर आदेश हुआ जिसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में अभ्यार्थियों द्वारा याचिका दायर किया था गया था जिसको न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार को चल रहे नियोजन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों की सूची मांग गई है कि डीएलएड वाले कितने हैं और b.ed वाले कितने हैं उसके बाद बहुत ही जाल कोर्ट के आदेश आने की उम्मीद है कोर्ट द्वारा जजमेंट को सुरक्षित रखा गया है
बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। साथ ही सभी पक्षों को अपना-अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट को दे देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में फैसला हो जायेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों के कुल पद सहित डीएलएड उम्मीदवारों एवं बीएड उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा कुल आवेदनों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के उस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि डीएलएड उम्मीदवारों से बचे पद रिक्त रहने पर बीएड उम्मीदवारों को बहाली में शामिल किया जायेगा
pta nhi keya hoga
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