अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने महिला शिक्षिका कर्मियों के साथ मिश्रित दल बनाकर चुनाव कराने का दिया निर्देश
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने जारी किया निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए
स्कूल प्रधान को देना होगा अपने स्कूल की शिक्षिकाओं की विवरण
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अति शीघ्र मिश्रित मतदाता कर्मी का दल बनाएं ज्ञात हो कि इस साल करोना के वजह से बूथों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण महिला कर्मियों को लगाना आवश्यक माना जा रहा है बिहार सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से इसकी मांग की थी जिसको भारतीय निर्वाचन आयोग ने मान्यता देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि अति शीघ्र मिश्रित दल बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि चुनाव को बेहतर ढंग से कराया जा सके विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ने के कारण मतदान कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। महिला शिक्षकों एवं कर्मियों को भी चुनाव में लगाने के लिए संबंधित विभाग को विवरण भेजने का दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है। और महिला शिक्षिकों की विवरणी मांगी गई है। इसके लिए प्रखंड के उच्च विद्यालय, कॉलेज, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापकों को अपने-अपने विद्यालय में पदस्थापित महिला शिक्षिका का विवरणी देने को कहा गया है। विवरण में शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, पद का नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, वोटर के रूप में विधानसभा का नाम, विधानसभा संख्या, पंचायत का नाम, मतदाता सूची में क्रमांक संख्या, बूथ संख्या आदि की जानकारी देने के लिए सभी प्रधानाध्यापक को कहा गया है।
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