बिहार में नियोजित शिक्षकों को का ट्रांसफर का आदेश लेकिन पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर अभी भी अंधकार में!
नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के लिए कमेटी का गठन 4 सप्ताह में कमेटी कॉ कमेटी देगी रिपोर्ट उसके बाद हो सकेगा ट्रांसफर बिहार सरकार ने फिर से एक बार नियोजित शिक्षक को ठगने का काम किया है रकार के द्वारा बनाया गया नियमावली सन 2020 के अनुसार महिला एवं दिव्यांग के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकेगा अंतर जिला एवं गृह जिला में लेकिन पुरुष शिक्षकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा सरकार ने फिर से निजयोजित शिक्षकों को फंसा कर गए रखने के कार्य किया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण
न्यूज डेस्क: बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। यह घोषणा शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कमिटी गठित की हैं।
खबर के मुताबिक बिहार सरकार इस कमिटी के द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण का प्रावधान करेगा। ये कमिटी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गाइडलाईन तैयार करेगी। चार सप्ताह के अंदर गाइडलाईन जारी हो जायेगा। इसके बाद नियोजित शिक्षक अपना ट्रांसफर करा सकेंगे।
सरकारी आदेश के अनुसार दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर जिला नियोजन इकाई में स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी।
जबकि पुरुष शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी।
बता दें की इसमें आरक्षण कोटि, वरीयता को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। इसको लेकर बहुत जल्द दिशा निर्देश जारी किया जायेगा। इसके बाद नियोजित शिक्षक इसका लाभ उठा सकेंगे।
सो सैड
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